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हनीमून पर पत्नी को बुलाया सेकेंड हैंड, हाई कोर्ट ने भी लगाई फटकार; अब 3 करोड़ रुपए का मुआवजा देना होगा

हनीमून पर पत्नी को बुलाया सेकेंड हैंड, हाई कोर्ट ने भी लगाई


नेशनल डेस्क: पत्नी की पिटाई के आरोपी शख्स को अब करोड़ों रुपये का मुआवजा और 1 लाख रुपये से ज्यादा गुजारा भत्ता देना होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में आरोपी को राहत नहीं दी और ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट का कहना है कि यह रकम सिर्फ शारीरिक चोटों के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक यातना और भावनात्मक समस्याओं के लिए भी दी जाती है।

क्या माजरा था?
इस जोड़े ने जनवरी 1994 में शादी की और अमेरिका में बस गए। बताया जा रहा है कि दोनों ने वहां एक शादी समारोह का भी आयोजन किया था. 2005 में, दंपत्ति भारत लौट आए और अपने दोनों स्वामित्व वाले घर में रहने लगे। 2008 में, महिला अपनी मां के साथ चली गई और पुरुष 2014 में अमेरिका लौट आया।

जुलाई 2017 में महिला ने अपने पति के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में डीवीए की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया। महिला का आरोप है कि पुरानी सगाई टूटने के कारण उसके पति ने हनीमून के दौरान उसे सेकेंड हैंड बुलाया। महिला का आरोप है कि अमेरिका में भी उसके चरित्र पर संदेह किया गया और उस पर दूसरे पुरुषों से अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया गया. महिला का आरोप है कि उसे तब तक पीटा गया जब तक उसने आरोप स्वीकार नहीं कर लिया.
ट्रायल कोर्ट ने जनवरी 2023 में एक आदेश जारी कर कहा कि महिला अपने पति के हाथों घरेलू हिंसा की शिकार थी। साथ ही पति को 3 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया. कोर्ट ने पति को दादर इलाके में पत्नी के लिए कम से कम 1 हजार वर्ग फीट कारपेट एरिया का घर लेने या घर का किराया 75 हजार रुपये देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने पति को महिला के सारे गहने लौटाने और 1 लाख 50 हजार रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का भी आदेश दिया. निचली अदालत के आदेश के बाद पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

HC में क्या हुआ?
उच्च न्यायालय ने पाया कि मजिस्ट्रेट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुआवजे का आदेश पारित किया था। कोर्ट ने कहा कि विचार-विमर्श के आधार पर निचली अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वर्ष 1994 से 2017 तक लगातार घरेलू हिंसा की घटनाएं हुई हैं, जिन्हें गलत नहीं माना जा सकता. जस्टिस शर्मिला देशमुख ने कहा कि आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है.

Wife Second Hand Honeymoon High Court Reprimanded 3 Crores Compensation Livepunjabitv


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