कांग्रेस टैक्स विवाद- आयकर विभाग से कांग्रेस को एक और झटका, 1700 करोड़ का डिमांड नोटिस जारी
नेशनल डेस्क: आयकर विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक, नवीनतम डिमांड नोटिस आकलन वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए जारी किया गया है और इसमें जुर्माना और ब्याज शामिल है।
इससे पहले गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के खिलाफ चार साल के लिए पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने के आयकर विभाग के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी की याचिका खारिज कर दी थी। हाल ही में कोर्ट ने 2014 से 2017 के बीच करों के पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभिन्न मूल्यांकन वर्षों से संबंधित चार याचिकाएं खारिज कर दीं। ये याचिकाएं आकलन वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 से संबंधित हैं।
इससे पहले 22 मार्च को, अदालत ने मूल्यांकन वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती देने वाली कांग्रेस द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के फैसले को बरकरार रखा है, जिसने कांग्रेस को लगभग 105 करोड़ रुपये के कर बकाया की वसूली के लिए जारी किए गए आयकर नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालाँकि, अदालत ने कांग्रेस पार्टी को अपनी शिकायतों के साथ नए सिरे से ITAT के पास जाने की छूट दी। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने हाल ही में आयकर वसूली के खिलाफ आईटीएटी का दरवाजा खटखटाया था और आयकर विभाग की वसूली पर रोक लगाने और उनके बैंक खातों को फ्रीज करने की मांग की थी।
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