अरविंद केजरीवाल के लिऐ राहत मांगना पड़ा महंगा, हाई कोर्ट ने लगाया 75 हजार रुपये का जुर्माना
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नेशनल डेस्क: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सभी आपराधिक मामलों में अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इतना ही नहीं कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका में दिल्ली के मुख्यमंत्री को सभी आपराधिक मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत देने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज कर दी. दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती.
मामले की सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा और उचित दाखिल करना होगा। के साधन हैं
Arvind Kejriwal High Court Fine Of 75 Thousand Rupees