शुभकरण सिंह की मौत की न्यायिक जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार, कही ये बात
नेशनल डेस्क: 21 फरवरी को हरियाणा और पंजाब की सीमा पर प्रदर्शनकारी किसान शुभकरण सिंह की मौत की जांच के लिए हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। हरियाणा सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायिक जांच आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
हरियाणा सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य सरकार इस मामले में दर्ज एफआईआर की जांच कर रही है और पंजाब पुलिस से घटना से जुड़े रिकॉर्ड मांगे गए हैं. जब हरियाणा पुलिस मामले की जांच करने को तैयार है तो जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की जरूरत नहीं थी. इस अनुमति याचिका पर अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है.
7 मार्च को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि शुभकरण की मौत और अन्य पहलुओं की जांच के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की पूर्व जस्टिस जयश्री ठाकुर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई जाए। हरियाणा के एडीजीपी अमिताभ सिंह ढिल्लों और पंजाब के एडीजीपी प्रमोद बान को समर्थन के लिए समिति का हिस्सा बनने का निर्देश दिया गया।
समिति को यह पता लगाने का काम सौंपा गया था कि क्या शुभकरण की मृत्यु हरियाणा या पंजाब के अधिकार क्षेत्र में हुई, मौत का कारण और इस्तेमाल किया गया हथियार। इसमें यह भी बताया गया कि क्या इन परिस्थितियों में आंदोलनकारियों के खिलाफ बल का प्रयोग उचित था या नहीं।
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